• Home
  • Delhi
  • एफआईआर में समानता का नियम लागू, नई एफआईआर पर रोक नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
Image

एफआईआर में समानता का नियम लागू, नई एफआईआर पर रोक नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में नए तथ्य, अवधि या स्वतंत्र अपराधों का खुलासा होता है, तो दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य फैसले के अनुसार दूसरी एफआईआर पर रोक केवल तब लागू होती है जब दोनों एक ही घटना या लेनदेन से जुड़ी हों। कोर्ट ने कहा कि यदि नई एफआईआर का दायरा और उद्देश्य पूर्व की प्राथमिकी से भिन्न है, तो उसे दर्ज करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

खंडपीठ ने गाजियाबाद निवासी पारुल बुधराजा, योगेश राना, वेद बुधराजा एवं शील कालरा की याचिका खारिज की, जिन्होंने जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि 2021 की प्राथमिकी निवेश धोखाधड़ी से जुड़ी थी जबकि 2024 की एफआईआर नए दस्तावेजी फर्जीवाड़े पर आधारित थी, इसलिए दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। कोर्ट ने कहा कि समानता का नियम व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए और जहां अपराधों की प्रकृति या अवधि अलग हो, वहां दूसरी एफआईआर वैध है।

Releated Posts

ड्रोन हमले में निशाने पर डेटा सेंटर: UAE में Amazon इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: नई जंग का नया मोर्चाईरान ने पहली बार युद्ध के दौरान कमर्शियल डेटा सेंटरों को…

ByByHindustan Mirror News Apr 1, 2026

विधवा को ससुर से भरण-पोषण का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु…

ByByHindustan Mirror News Apr 1, 2026

यूपी में 558 मदरसों पर शिकंजा, मिड-डे मील घोटाले की जांच के आदेश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: ➡️ शिकायत के बाद सरकार का बड़ा कदमउत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 558 मदरसों…

ByByHindustan Mirror News Apr 1, 2026

7 गोलियां खाकर भी नहीं झुके, अब IAS पद से इस्तीफा: रिंकू सिंह राही की प्रेरक लेकिन पीड़ादायक कहानी

लखनऊ/शाहजहांपुर।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अचानक अपने पद…

ByByHindustan Mirror News Apr 1, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top