हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
Government of National Capital Territory of Delhi के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च को होली के दिन राजधानी में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए जारी ड्राई डे सूची में होली को शामिल नहीं किया गया है। इससे शराब उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है। आमतौर पर धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार होली को इस सूची से बाहर रखा गया है।
इन तारीखों पर रहेगा ड्राई डे
आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), राम नवमी (26 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) को ड्राई डे घोषित किया गया है। इन दिनों सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे। हालांकि, एल-15 और 15-एफ लाइसेंस वाले होटलों में ठहरने वाले मेहमानों को सेवा के रूप में शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी।
लाइसेंस धारियों के लिए सख्त निर्देश
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घोषित ड्राई डे पर नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि भविष्य में सूची में कोई बदलाव होता है, तो लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
बाजार में बढ़ेगी रौनक
होली जैसे बड़े त्योहार पर शराब की दुकानें खुली रहने से बाजार में रौनक बढ़ने की संभावना है। पहले से ही मिठाई, गुझिया और रंग-गुलाल की बिक्री जोरों पर है। ऐसे में शराब की बिक्री भी कारोबारियों के लिए अतिरिक्त मुनाफे का अवसर बन सकती है। कई लोग होली मिलन और दोस्तों के साथ पार्टी का आयोजन करते हैं, जहां जश्न का हिस्सा शराब भी होती है।
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