हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ शुक्रवार 30 मई 2025
लखनऊ, 30 मई 2025 – कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज एक परिवाद मामले में उन्हें अधीनस्थ अदालत से मिले समन को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि विस्तृत आदेश सोमवार तक जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ने याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दायर शिकायत दुर्भावनापूर्ण है और उसमें तथ्यात्मक आधार नहीं है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही, सरकारी वकील वीके सिंह और अतिरिक्त सरकारी वकील अनुराग वर्मा समेत अधिवक्ताओं के समूह ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट में याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायालय में समन आदेश को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई कथित टिप्पणियों को लेकर लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बातें की थीं।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि यह आरोप मनगढ़ंत हैं और गांधी लखनऊ के निवासी भी नहीं हैं, ऐसे में उन्हें तलब करने से पहले कोर्ट को शिकायत की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने यह दलील अस्वीकार कर दी और याचिका को खारिज कर दिया।
आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी को निचली अदालत में समन के जवाब में पेश होना होगा। माना जा रहा है कि यह मामला उनके लिए कानूनी रूप से एक नई चुनौती बन सकता है।