हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2 अप्रैल: 2025:अलीगढ़,
अलीगढ़, 02 अप्रैल 2025: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री संजीव कुमार के दिशा-निर्देशन में 10 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर संपन्न होगी।
किन मामलों का होगा निस्तारण?
अपर जिला जज एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- फौजदारी के शमनीय वाद
- धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामले
- धन वसूली संबंधी वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
- श्रम विवाद
- विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद
- पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले
- भूमि अर्जन से जुड़े विवाद
- सेवा संबंधी वाद
- अन्य छोटे-मोटे दीवानी वाद
इसके अलावा, प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के मामले तथा अन्य विभागीय मामलों को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
वादकारी उठा सकते हैं लाभ
श्री नितिन श्रीवास्तव ने वादकारियों से अपील की है कि यदि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो वे निर्धारित तिथि से पूर्व अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय या कार्यालय में जमा कराएं।