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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: प्रयागराज बुलडोजर एक्शन को अवैध करार

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 1 अप्रैल: 2025:नई दिल्ली,

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इसे अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी मकान को गिराने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

24 घंटे के भीतर गिराया गया मकान अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मकान को नोटिस के 24 घंटे के अंदर गिराया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा। यह आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) को दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अनिवार्य है।

पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारें मनमाने तरीके से किसी का घर नहीं गिरा सकतीं और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।

सरकार को चेतावनी

कोर्ट ने सरकारों और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के मकान गिराना कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

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