• Home
  • नई दिल्ली
  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका, कहा- ‘जब गुरुद्वारा पहले से है, तो उसे रहने दीजिए’
Image

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड की याचिका, कहा- ‘जब गुरुद्वारा पहले से है, तो उसे रहने दीजिए’

नई दिल्ली, 4 जून 2025: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा पेश किया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वहां पहले से एक “फंक्शनिंग” धार्मिक स्थल, यानी गुरुद्वारा मौजूद है, तो उसे रहने दिया जाए और वक्फ बोर्ड को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए।

इस याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2010 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। वक्फ बोर्ड का दावा था कि विवादित स्थल पर ऐतिहासिक “मस्जिद तकिया बब्बर शाह” मौजूद थी, जो अनादिकाल से धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड से कहा,
“वहां एक धार्मिक संरचना पहले से मौजूद है और वह कार्य कर रही है। ऐसे में आपको अपना दावा स्वयं ही वापस ले लेना चाहिए।”

जब वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने तर्क दिया कि वहां कभी मस्जिद थी, तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा,
“कोई ‘किसी तरह का’ नहीं, वहां एक विधिवत संचालित गुरुद्वारा है।”

प्रतिवादी का पक्ष

प्रतिवादी का कहना है कि वर्ष 1953 में इस संपत्ति को उसके मूल मालिक मोहम्मद एहसान ने उन्हें बेच दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी माना था कि 1947-48 से ही प्रतिवादी का इस भूमि पर कब्जा रहा है। हालांकि प्रतिवादी खुद को मालिक बताने के लिए पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर सके, फिर भी कोर्ट ने माना कि इसका लाभ वक्फ बोर्ड को नहीं मिल सकता जब तक कि वह खुद अपना दावा ठोस साक्ष्यों से सिद्ध न करे।

हाईकोर्ट का 2010 का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के अपने फैसले में कहा था कि
“यदि वक्फ बोर्ड को इस संपत्ति पर कब्जा चाहिए, तो उन्हें इसका साक्ष्य पेश करना होगा। मात्र यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वहां कभी मस्जिद थी।”

Releated Posts

एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना: AAIB जांच, ब्लैक बॉक्स बरामदगी..???

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: शनिवार 14 जून 2025 नई दिल्ली : 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई…

ByByHindustan Mirror NewsJun 14, 2025

नई दिल्ली: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 27.07 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: शनिवार 14 जून 2025 दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2019 में हुई एक सड़क…

ByByHindustan Mirror NewsJun 14, 2025

ईरान हवाई क्षेत्र बंद होने से एयर इंडिया की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित, कई फ्लाइट्स डायवर्ट

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: शुक्रवार13 जून 2025 नई दिल्ली, 13 जून 2025: ईरान में बढ़ते तनाव और वहां के…

ByByHindustan Mirror NewsJun 13, 2025

नई दिल्ली: 2029 से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण, केंद्र सरकार ने तेज की तैयारी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: गुरुवार 12 जून 2025 नई दिल्ली नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं…

ByByHindustan Mirror NewsJun 12, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top