हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 14 जुलाई 2025
-यातायात नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई: पांच बार नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं
अलीगढ़, 14 जुलाई। यदि वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अब भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से रैश ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग सहित अन्य उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।
आरटीओ प्रशासन दीपक शाह के अनुसार, यदि कोई चालक पांच बार या उससे अधिक बार नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में वाहन बीमा का क्लेम भी नहीं मिलेगा। यदि दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी से मुआवजा लेने का हक खत्म हो जाएगा।
विभाग ने डिजिटल निगरानी के तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर तीन महीने तक वाहन चलाने पर रोक लगाई जाएगी। गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है।
इन मामलों में होगी सख्त कार्रवाई:
तेज गति से वाहन चलाना
रेड लाइट जम्प करना
लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग
बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना
गलत दिशा में वाहन चलाना
अधिकारियों के अनुसार, सड़क पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण नियमों की अनदेखी है। यदि वाहन चालक और आम नागरिक मिलकर विभागीय दिशानिर्देशों का पालन करें, तो सड़क हादसों में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है।
यह पहल न केवल चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी बचा सकेगी। नियमों का पालन अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है।