अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने नई भवन उपविधि 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत अब सभी प्रस्तावित नक्शे और शमन नक्शे इन्हीं नए नियमों के अनुसार पास होंगे। मंगलवार को बोर्ड बैठक के मिनट्स जारी होने के साथ यह बदलाव प्रभावी हो गया।
मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं—
- निर्मित क्षेत्र: अब 1000 वर्ग मीटर जमीन और 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास किया जा सकेगा।
- अनिर्मित क्षेत्र: 1500 वर्ग मीटर जमीन और 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्रुप हाउसिंग की अनुमति होगी।
- ऊंचाई सीमा: ग्रुप हाउसिंग की अधिकतम ऊंचाई 3 से 4 मंजिल तक सीमित होगी।
पहले 2008 के नियमों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर जमीन और 12 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी थी। नई उपविधियों में इन मानकों को काफी हद तक आसान बनाया गया है, जिससे छोटे प्लॉट पर भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करना संभव होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य एडीए के अनुसार, शहरी विकास को गति देना और आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। सचिव दीपाली भार्गव ने स्पष्ट किया कि अब सभी नए प्रस्ताव और शमन मामले नई उपविधि के अनुसार ही निपटाए जाएंगे।