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GST रेट कम, लेकिन लाभ नहीं मिला? अब तुरंत दर्ज करें शिकायत

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

देशभर में 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हुईं, जिससे लगभग 99% रोजमर्रा के सामान सस्ते हो गए। लेकिन कई उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानदार और ऑनलाइन स्टोर्स अभी भी पुराने दाम वसूल रहे हैं। इस कारण GST कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुँच रहा।

सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने के आसान और तेज तरीके उपलब्ध कराए हैं। अब ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, WhatsApp पर भी शिकायत भेजना संभव है। इसके लिए 8800001915 पर मैसेज करके समस्या का विवरण देना होगा।

GST कटौती का लाभ मिलना हर ग्राहक का अधिकार है। यदि दुकानदार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे नहीं दे रहे, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। इससे न केवल आपका न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि पूरे बाजार में नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। यह कदम उपभोक्ताओं और बाजार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

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