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एसआईआर में आधार मान्य, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं: प्रशासन

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष समन्वित पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए मंगलवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा तथा एडीएम प्रशासन पंकज कुमार की मौजूदगी में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड पूरी तरह मान्य है और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं, बल्कि केवल एक विकल्प मात्र है।

अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची अपडेट कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को 13 वैध दस्तावेजों में से केवल एक देना पर्याप्त होगा। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, भूमि/मकान आवंटन पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र समेत अन्य पहचान दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी के कारण लोग यह मान बैठे हैं कि निवास प्रमाणपत्र आवश्यक है, जबकि निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस भेजा जाएगा। शहर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 99 प्रतिशत मतदाताओं को नोटिस जारी होने की संभावना जताई गई।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मूल निवासी प्रमाणपत्र के नाम पर जनसेवा केंद्रों में लोगों से धन वसूली की जा रही है। इसी क्रम में मैरिस रोड पर पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कांग्रेस द्वारा स्थापित एसआईआर हेल्पडेस्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है।

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