हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
Rahul Gandhi के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों पर Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस Subhash Vidyarthi ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
याचिका और कानूनी पृष्ठभूमि
यह मामला बीजेपी कार्यकर्ता S Vignesh Shishir की याचिका पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने नागरिकता से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। याचिका में भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत जांच की मांग की गई थी। इससे पहले लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि उसे ऐसे मामलों पर निर्णय का अधिकार नहीं है।
हाई कोर्ट में चुनौती के बाद बदला फैसला
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि जांच राज्य एजेंसी या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जा सकती है।
याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया
एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए इसे “ऐतिहासिक फैसला” बताया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा मामला है। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
आगे की कार्रवाई पर नजर
अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज होने की संभावना है। सभी की नजरें अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हैं।
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