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बिना अनुमति निर्माण कार्य पर घिरे सांसद बर्क, इंजीनियरिंग रिपोर्ट में खुलासा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 16 अप्रैल: 2025,

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर अवैध निर्माण का आरोप: 22 अप्रैल को आ सकता है फैसला

संभल, उत्तर प्रदेश:
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराने के आरोप की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि सांसद ने अपने निजी आवास पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का स्पष्ट उल्लंघन है।

जांच रिपोर्ट का खुलासा

इंजीनियरों की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्माण कार्य एक से दो वर्ष पूर्व कराया गया था और इसके लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई। साथ ही, इसे नियमित कराने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत 5 दिसंबर 2023 को पहले नोटिस के साथ हुई थी, जिसके जवाब में कई बार समय मांगा गया और कई तारीखों पर सुनवाई हुई।

सुनवाई की लंबी प्रक्रिया

मामले की सुनवाई की प्रमुख तारीखें इस प्रकार रही:

  • 5 दिसंबर 2023: पहला नोटिस
  • 14 दिसंबर 2023: दूसरा नोटिस
  • 27 दिसंबर, 30 जनवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी, 25 फरवरी, 5 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च और 5 अप्रैल: इन तारीखों पर सुनवाई हुई या समय मांगा गया।
    30 जनवरी को सांसद के वकीलों कासिम जमाल और नईम एडवोकेट ने मौखिक पक्ष रखा, लेकिन 10 फरवरी तक कोई लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर एसडीएम ने ₹500 का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की।

डीएम स्तर पर अपील हुई खारिज

सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क की ओर से जिला अधिकारी (DM) संभल के यहां एक अपील की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। वह आदेश भी इस मामले की पत्रावली में शामिल कर लिया गया है।

22 अप्रैल को सुनवाई, हो सकता है बड़ा फैसला

अब जबकि इंजीनियरों की रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि हो चुकी है, और नक्शा पास न कराने का मामला भी स्पष्ट है, ऐसे में एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अंतिम सुनवाई आज (16 अप्रैल) होनी थी, लेकिन इसे अब 22 अप्रैल तक टाल दिया गया है, जब इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है

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