हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 6 मई : 2025,
स्थान: संभल जामा मस्जिद क्षेत्र
संभल, 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ था, जिसमें भीड़ ने उग्र रूप अपनाया। इस घटना के बाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 335/24 है। इस मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य को अज्ञात आरोपी बनाया गया है।
एसआईटी ने जांच के तहत सोमवार को सुहेल इकबाल को सीआरपीसी की धारा 35 के अंतर्गत नोटिस तामील कराया है। उन्हें मंगलवार सुबह 10 बजे कोतवाली में पेश होने को कहा गया है।
मुख्य बातें:
- 24 नवंबर को हुए बवाल में दर्ज है एफआईआर (मुकदमा संख्या 335/24)
- सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल नामजद आरोपी
- सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप
- एसआईटी ने भेजा नोटिस, मंगलवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया
- जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट पहले से जेल में बंद
- न्यायिक जांच आयोग भी कर रहा है मामले की जांच
एसपी का बयान:
एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि एसआईटी इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
अन्य गिरफ्तारियां और पूछताछ
इस ही मामले में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर बवाल की साजिश रचने और झूठे बयान देने जैसे गंभीर आरोप हैं। वह 23 मार्च से जेल में बंद हैं।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क से भी पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भी अपना बयान दर्ज कराया था। अब विधायक के बेटे सुहेल इकबाल से एसआईटी द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे।