हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 12 मई : 2025,
पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीलीभीत जिले के भरतपुर गांव में उपनिवेशन की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थल (मस्जिद) को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन को मिली शिकायत की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बंजर भूमि पर नियमों के विरुद्ध मस्जिद का निर्माण किया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने इस निर्माण में शामिल पांच पट्टेदारों और गांव के प्रधान को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इन लोगों ने स्वयं ही मस्जिद ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शिकायत के बाद हुई जांच, पाया गया अवैध निर्माण
हजारा थाना क्षेत्र में स्थित भरतपुर गांव में उपनिवेशन की भूमि पर मस्जिद बनने की जानकारी हाल ही में नेपाल सीमा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को मिली थी। इस पर राजस्व विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्व टीम ने अपनी जांच में पाया कि जिन लोगों को दशकों पूर्व यह जमीन खेती के लिए पट्टे पर दी गई थी, उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां मस्जिद का निर्माण कर लिया था और नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही थी।
प्रशासन की सख्ती, जारी हुए नोटिस
तहसीलदार हबीबउर रहमान ने जानकारी दी कि उपनिवेशन की जमीन पर धार्मिक निर्माण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच पट्टेदारों और गांव के प्रधान शमशेर को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने इनसे 14 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था और साथ ही निर्माण हटाने की चेतावनी भी दी थी।
स्वयं शुरू किया ढहाने का कार्य
नोटिस मिलते ही मस्जिद से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। प्रधान शमशेर ने जानकारी दी कि मस्जिद का कुछ हिस्सा एक पट्टेदार द्वारा स्वयं ही ढहाया जा चुका है और अन्य लोग भी निर्माण हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। तहसील प्रशासन ने राजस्व टीम को दोबारा गांव भेजकर स्थिति की निगरानी करने और मस्जिद के ढहाए जाने की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने मांगी रिपोर्ट
इस मामले के साथ ही शासन स्तर से जिलेभर में उपनिवेशन, बंजर, तालाब, नवीन परती और अन्य श्रेणी की जमीनों पर बने अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट तलब की गई है। इसे लेकर पूरनपुर तहसील क्षेत्र में लेखपालों से उनके-अपने हल्का क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।