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उम्रकैद सुनते ही बौखलाए दोषी, कोर्ट में जज को दी धमकी,हंगामा

सजा के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दो दोषियों ने कोर्ट के भीतर ही जज को धमकी दे डाली। धामपुर क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात में अदालत ने जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोनों आरोपी भड़क गए और कोर्ट रूम में ही जज को “देख लेने” की धमकी दी।

दहेज विवाद से शुरू हुई दुश्मनी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 मई 2024 को खेत पर काम कर रहे पुखराज सिंह की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की बेटी अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर अंजलि को प्रताड़ित किया गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे की पैरवी पुखराज सिंह कर रहे थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने पहले मारपीट की और फिर सड़क तक घसीटकर कार से कुचल दिया।

कोर्ट ने साक्ष्यों को माना ठोस

पुलिस विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। मृतक की पत्नी रेनू की तहरीर और बेटी अंजलि की गवाही को महत्वपूर्ण माना गया। सुनवाई पूरी होने के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

जज को दी ‘अंजाम भुगतने’ की धमकी

सजा के बाद दोषियों ने कोर्ट में हंगामा करते हुए कहा, “जज साहब आपने न्याय नहीं अन्याय किया है, इसका अंजाम भुगतना होगा।” उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें जज के घर का पता मालूम है। घटना के बाद जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उन्हें कड़ी सुरक्षा में आवास पहुंचाया गया।

अधिकारियों को भेजा गया पत्र

जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज, डीआईजी मुरादाबाद और गृह सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने भी कोर्ट परिसर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।

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