हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 5 मई : 2025,
2022 में मांगी थी शादी की अनुमति, लेकिन विभाग ने नहीं दी समय पर मंजूरी
CRPF से बर्खास्त किए गए जवान मुनीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2022 में ही विभाग से शादी की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसमें देरी हुई। इसके बावजूद उन्होंने 24 मई 2024 को पाकिस्तानी महिला मीनल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी कर ली।
मुनीर की सफाई: सभी दस्तावेज विभाग को दिए थे
मुनीर अहमद का कहना है कि उन्होंने विभाग को इस शादी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने शादी का कार्ड, स्थान, और पत्नी के वीजा से संबंधित दस्तावेज भी अधिकारियों को सौंपे थे। उनका आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें अचानक बर्खास्त कर दिया गया, जो कि अन्याय है।
CRPF का आरोप: शादी की जानकारी छिपाई, महिला को बिना वीजा भारत में रखा
CRPF का कहना है कि मुनीर ने पाकिस्तानी महिला से शादी की जानकारी छिपाई और गैरकानूनी तरीके से उसे भारत में बिना वीजा के रखा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने रोक दी मीनल की वापसी, बॉर्डर से लौटाया गया
CRPF ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल को मीनल को अटारी बॉर्डर ले जाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उसे पाकिस्तान नहीं भेजा गया।
बर्खास्तगी के बाद मुनीर की अपील: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से लगाई न्याय की गुहार
बर्खास्तगी के बाद मुनीर अहमद ने कहा,
“मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैंने विभाग को पहले ही जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा किया गया। मैं हाईकोर्ट में भी अपील करूंगा और मेरे पास सबूत हैं।”
कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी
मुनीर ने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इसके लिए उन्होंने वकील से भी बात की है। वह चाहते हैं कि उन्हें उचित सुनवाई का मौका मिले और अन्यायपूर्ण तरीके से की गई बर्खास्तगी को रद्द किया जाए।