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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। यह समन पूर्व IRS अधिकारी और NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि याचिका पर जारी किया गया है। The Times of India

वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ “The Ba*ds of Bollywood”**, जिसे आर्यन खान ने प्रोड्यूस किया है, में एक किरदार उनकी छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज़ में दिखाए गए किरदार की छवि उनकी जैसी है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। The Times of India

मानहानि याचिका में वानखेड़े ने यह भी कहा है कि इस सीरीज़ के प्रसारण के बाद उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीरीज़ के माध्यम से उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल किया गया है। The Times of India

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, मेटा (पूर्व में फेसबुक), गूगल और X (पूर्व में ट्विटर) को समन जारी किया है। अदालत ने इन सभी पक्षों से सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। Storyboard18

वानखेड़े ने अदालत में कहा कि वह न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। Republic World

यह मामला बॉलीवुड और डिजिटल मीडिया के बीच की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां एक ओर मनोरंजन उद्योग की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा भी आवश्यक है। अदालत की आगामी सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है।

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