हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: बुधवार 25 जून 2025
नई दिल्ली – दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विध्वंस मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक मस्जिद परिसर में कोई भी तोड़फोड़ या विध्वंस कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तय की है।
याचिकाकर्ता का आरोप: “रात में चलाया गया बुलडोज़र”
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 24 जून की रात करीब 12 बजे अचानक मस्जिद परिसर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जो सुबह 10:30 बजे तक जारी रही। उनका कहना है कि एमसीडी की ओर से न तो विधिवत सीमांकन किया गया और न ही कोई रिपोर्ट साझा की गई।
MCD का जवाब: “19 जून को किया सीमांकन, मौजूद हैं वीडियो और तस्वीरें”
वहीं, एमसीडी ने अदालत को बताया कि 19 जून को विधिवत सीमांकन किया गया था और इसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई गई थी। उनका दावा है कि कार्रवाई सिर्फ अनधिकृत निर्माण पर ही की जा रही है।
मस्जिद के आसपास पुलिस छावनी, अर्धसैनिक बल तैनात
22 जून को विध्वंस की कार्रवाई शुरू होते ही मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक इलाका सुरक्षा किले में तब्दील हो गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां इलाके में तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर कोने पर सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।
क्या है मामला?
एमसीडी ने मस्जिद के एक हिस्से को अनधिकृत निर्माण करार दिया है और 22 जून से विध्वंस की कार्रवाई शुरू की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया और कोर्ट की अवमानना का हवाला दिया।