हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 20 मई : 2025
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऊंची इमारतों और मकानों की बालकनी में गमला टांगने या रेलिंग के बाहर रखने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। नए आदेश के अनुसार, ऐसा करने पर अब FIR दर्ज होगी। यह कदम पुणे में एक बिल्डिंग से गमला गिरने के कारण एक बच्चे की मौत की घटना के बाद उठाया गया है। LDA का कहना है कि बालकनी से बाहर की ओर गमले रखना जानलेवा साबित हो सकता है, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बालकनी की दीवार या रेलिंग के बाहर किसी भी तरह के गमले रखना अब कानूनी अपराध माना जाएगा। LDA ने सभी नागरिकों से इस नियम का सख्ती से पालन करने की अपील की है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने गमलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और नियमों का उल्लंघन न करें।