हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनसीआर क्षेत्र के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है।
यह आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।
इस प्रतिबंध का मकसद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खासकर सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी के इन जिलों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाता है। ऐसे में पटाखों का धुआं स्थिति को और गंभीर बना देता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 ने आदेश जारी किया है।
लोग अगर कहीं पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री होते देखें तो उसकी शिकायत 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप नंबर 7570000100, एसएमएस नंबर 7233000100, फेसबुक @112UttarPradesh या एक्स (@112UttarPradesh) पर कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर बने विशेष पोर्टल “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है।