सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपका PAN कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग, निवेश या किसी भी वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
कैसे करें PAN-आधार लिंक?
- ऑनलाइन तरीका:
- आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।
- SMS के जरिए:
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से टाइप करें:
UIDPAN <आधार नंबर> <PAN नंबर> - इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से टाइप करें:
क्यों जरूरी है लिंकिंग?
सरकार के अनुसार, PAN और Aadhaar को लिंक करने से टैक्स चोरी रोकने, पहचान की पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। इससे हर नागरिक की वित्तीय पहचान एक डॉक्यूमेंट से जुड़ी रहेगी।
ध्यान दें
लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद पैन डीएक्टिवेट होने पर उसे दोबारा सक्रिय कराने में समय और परेशानी दोनों बढ़ सकते हैं। लिंकिंग के लिए मामूली शुल्क भी लगाया जा सकता है, जिसे ऑनलाइन भुगतान के जरिए जमा किया जा सकता है।













