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अलीगढ़: सख्ती में नगर निगम, कचरा, गंदगी, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर लगेगा अब भारी जुर्माना, देखें लिस्ट

हिंदुस्तान मिरर ,29 जुलाई 2025


संजय सक्सेना,

अलीगढ़ नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने चार्ज संभालते ही साफ कर दिया था कि शहर की स्वच्छता और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने सख्त आदेश जारी करते हुए जुर्माने की दरें घोषित कर दी हैं, जो अलग-अलग गलती के अनुसार तय की गई हैं।

मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में पार्षदों और शहर के प्रमुख दुकानदारों के साथ बैठक कर नगर आयुक्त ने नए दिशा-निर्देश साझा किए और स्पष्ट कर दिया कि ये नियम सिर्फ कागज़ पर नहीं रहेंगे बल्कि पूरी सख्ती के साथ लागू किए जाएंगे। यह पहली बार है जब अलीगढ़ नगर निगम ने गलती के प्रकार के आधार पर जुर्माना तय किया है, जो रोज़ाना की गणना पर आधारित होगा।


कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं

नगर निगम ने साफतौर पर कहा है कि कोई भी नागरिक, दुकानदार, व्यवसायी या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकेगी। ऐसा करने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा:

  • आम नागरिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर ₹100 प्रतिदिन
  • दुकानदारों पर ₹250
  • रेस्टोरेंट मालिकों पर ₹500
  • होटल मालिकों पर ₹2000
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर ₹1500
  • ठेला व्यवसायियों जैसे फल, सब्जी, चाट, पकोड़ी, गन्ने का रस वालों पर ₹1000
  • डेरियों द्वारा गोबर फैलाने पर ₹2000 का जुर्माना

निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर भारी चालान

नगर निगम ने निर्माण कार्य से संबंधित गंदगी फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है:

  • निजी मकान, दुकान आदि का मलबा सरकारी भूमि पर डालने पर ₹20000 प्रतिदिन
  • निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा आदि सड़क पर गिराने पर ₹2500
  • बिना अनुमति रोडकट या नाली तोड़ने पर ₹10000 का जुर्माना
  • सीवरेज कनेक्शन न लेकर गंदगी आम नाले में बहाने पर ₹2000

गंदगी करने वाले व्यवसायियों पर शिकंजा

नगर निगम ने यह भी तय किया है कि हर व्यवसाय स्थल पर कूड़ा रखने के लिए उपयुक्त डस्टबिन होना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर क्रमांक 2 से 6 तक के व्यवसायियों पर ₹500 प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। वहीं:

  • स्कूटर/साइकिल रिपेयरिंग करके ऑयल-मिट्टी फैलाने वालों पर ₹1000
  • मीट दुकानों के बाहर हड्डी, खून, पंख इत्यादि फेंकने पर ₹1500
  • पालतू जानवरों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर ₹200
  • शादी/विवाह स्थलों के बाहर गंदगी फैलाने पर ₹2000

सार्वजनिक स्थानों पर खाना बनाना, छिलके फेंकना अब पड़ेगा महंगा
  • सड़क किनारे खुले में मांस-मछली पकाने पर ₹1000
  • सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क पर छिलके, फेंकने पर ₹100
  • हेयर कटिंग वालों द्वारा बाल फैलाने पर ₹200
  • फुटपाथ, सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने पर ₹5000
  • ढाबा या होटल चलाकर गंदगी फैलाने पर ₹2000

अस्पताल, क्लीनिक और टैंकर पर विशेष निगरानी

प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखानों द्वारा आम रास्तों पर गंदगी करने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जैव-चिकित्सीय कचरे को सार्वजनिक स्थान या सामान्य कचरे के साथ फेंकने पर ₹5000 प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।

सीवर टैंकर जो मल (Fecal sludge) का परिवहन करते हैं, उनकी सालाना पंजीकरण राशि ₹2000 होगी, लेकिन यदि वे खुले में या नाले में गंदगी डालते पाए गए तो ₹50000 का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।


खुले में शौच और पेशाब करने वालों की अब खैर नहीं

नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति गंभीर रुख अपनाते हुए साफ किया है कि खुले में शौच और सड़क के किनारे पेशाब करने पर भी अब चालान कटेगा:

  • खुले में शौच पर ₹500
  • सड़क किनारे पेशाब करने और थूकने पर ₹100
  • मानक रहित पॉलिथिन में कूड़ा रखने पर ₹500

जनरेटर, पान-गुटखा, और पेट्रोल पंपों पर सख्ती

सार्वजनिक स्थान पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर:

  • 5 केवी तक के जनरेटर पर ₹100
  • 5 केवी से ऊपर जनरेटर पर ₹3000 जुर्माना होगा

नगर निगम के अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय में पान, गुटखा खाकर थूकने पर ₹200 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। वहीं सभी पेट्रोल पंपों को सार्वजनिक शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें भी ₹2000 प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।


कचरा जलाने वालों को नहीं बख्शेगा निगम

कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाता है, तो उस पर ₹5000 प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।


नगर आयुक्त का संदेश

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया कि ये सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता सिर्फ निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम की इस नई पहल से उम्मीद की जा रही है कि अलीगढ़ शहर अब स्वच्छता की दिशा में बड़ी छलांग लगाएगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “स्वच्छ भारत मिशन” की भावना को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

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