हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
डीएम ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को कड़ाई से अनुपालन करने के दिए निर्देश
अलीगढ़ 10 सितम्बर 2025 : जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार 1 से 30 सितम्बर 2025 तक “नो हेलमेट-नो फ्यूल” विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पम्पों पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल-आपका जीवन है अनमोल” सम्बन्धी 10ग5 फीट आकार में होर्डिंग अवश्य लगायें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री को पेट्रोल न दिया जाये।
आरटीओ दीपक शाह ने बताया है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन अधिनियम की धारा-177 के तहत दण्डनीय है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी पेट्रोल पम्प सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, जिससे किसी विवाद की स्थिति में फुटेज का परीक्षण कर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और स्वयं व दूसरों के जीवन को सुरक्षित बनायें।