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हरियाणा में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, उल्लंघन पर 10 लाख जुर्माना

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बने सभी उत्पादों की निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी पर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए सख्त संदेश है जो स्वास्थ्य संबंधी नियमों को ताक पर रखकर तंबाकू उत्पाद बेचते हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यापारी गुटखा या पान मसाला का भंडारण, वितरण या बिक्री नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कई बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से इस तरह के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस बार जुर्माना और प्रवर्तन व्यवस्था को और कड़ा किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, तंबाकू और गुटखा के सेवन से मुंह का कैंसर, दांत और मसूड़ों की गंभीर बीमारियाँ सहित कई घातक रोग तेजी से फैलते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया है।

इस प्रतिबंध से दुकानदारों और व्यापारियों पर असर पड़ना तय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे लाखों लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। यह फैसला राज्य में जनस्वास्थ्य सुधार और जागरूकता की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

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