हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 22 सितम्बर 2025 : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पात्र दिव्यांगजनों को “दिव्यांग दुकान निर्माण व संचालन योजना” के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपये एवं दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में और 75 प्रतिशत राशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाएगी। यह ऋण ट्रेजरी चालान के माध्यम से वापस लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के पात्र दिव्यांगजन आवेदन करने के लिए किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाड़ी केन्द्र या निजी कम्प्यूटर से ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर भरने के बाद प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करें और आवश्यक दस्तावेज—आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। इसके बाद मूल आवेदन पत्र व दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन में जमा कराना आवश्यक है। अधिकारी ने पात्र दिव्यांगजनों से अपील की कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।

















