हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: शनिवार 14 जून 2025
दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2019 में हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल प्रहलाद राय को 27.07 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने कहा कि चिकित्सकीय रूप से निर्धारित स्थायी विकलांगता को आय क्षमता में कमी का आकलन करने के लिए यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
न्यायाधिकरण के अनुसार, 9 जुलाई 2019 को प्रहलाद राय अपने दोपहिया वाहन पर कालिंदी कुंज से मदनपुर खादर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक चालक शंकर यादव ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में प्रहलाद के बाएं पैर की दोनों हड्डियां टूट गईं, जिसके लिए सर्जरी और लंबा चिकित्सा उपचार कराना पड़ा। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उन्हें 63 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आय क्षमता में भारी कमी आई।
न्यायाधिकरण ने बताया कि प्रहलाद राय डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत थे। विकलांगता के कारण उनकी गतिशीलता और शारीरिक गतिविधियां, जैसे वाहन चलाना, गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। प्रत्येक मामले के विशिष्ट कारकों के आधार पर आय क्षमता में कमी का आकलन करते हुए, न्यायाधिकरण ने आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसानों के लिए कुल 27.07 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया।
न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।