हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 10 मई : 2025,
गुरुग्राम, 10 मई 2025 — भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद हरियाणा के गुरुग्राम और सिरसा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। दोनों जिलों में सुरक्षा के लिहाज से विशेष एडवाइजरी और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
गुरुग्राम में इन चीजों पर पूर्ण पाबंदी
गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 09 मई से 07 जुलाई 2025 तक सुरक्षा कारणों से कई गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इन गतिविधियों में शामिल हैं:
- ड्रोन उड़ाना
- माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट का संचालन
- ग्लाइडर और पावर ग्लाइडर उड़ाना
- हॉट एयर बैलून उड़ाना
- पतंग उड़ाना
- चीनी माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
- किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे फोड़ना (किसी भी उत्सव में)
प्रशासन का कहना है कि इन सभी गतिविधियों से सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करें।
सिरसा जिला प्रशासन ने भी की एडवाइजरी जारी
इसी क्रम में सिरसा जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जारी संदेश में कहा गया है:
“सभी नागरिक रात के समय घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। किसी भी स्थान पर रोशनी न जलाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। केवल जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। वर्तमान में जिले में स्थिति पूरी तरह सामान्य है।”
क्यों जरूरी है यह कदम?
यह कदम आतंकी गतिविधियों की आशंका, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता, और ड्रोन जैसे उपकरणों से होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गतिविधि सार्वजनिक शांति को भंग न करे, यह प्रतिबंध लागू किया गया है।