हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 1अगस्त 2025
भोपाल, 1 अगस्त 2025: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस महकमे के भीतर एक बड़ी और अहम प्रशासनिक पहल की शुरुआत हो गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना होगा। यह आदेश 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा — जिसमें निलंबन (Suspension) तक की सजा शामिल हो सकती है।
नियम सबके लिए एक समान
अब तक आम तौर पर यह देखा जाता था कि ट्रैफिक नियमों का पालन केवल आम नागरिकों से अपेक्षित होता था, जबकि कई बार खुद पुलिसकर्मी ही इन नियमों की अनदेखी करते हुए पाए जाते थे। इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता था कि नियमों का पालन केवल जनता को करना है, प्रशासन इससे ऊपर है। इस सोच को बदलने के लिए पुलिस कमिश्नर ने यह कदम उठाया है।
कमिश्नर मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चलाते या बिना सीट बेल्ट के कार में सफर करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उद्देश्य: सुरक्षा और अनुशासन दोनों
इस आदेश के पीछे दो अहम मकसद हैं — सुरक्षा और अनुशासन। ट्रैफिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पुलिस विभाग में अनुशासन की भावना को और मजबूत करना इसकी प्राथमिकता है। इससे न केवल पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि वे खुद जनता के सामने ट्रैफिक नियमों के पालन का आदर्श भी प्रस्तुत करेंगे।
सवाल या सराहना?
हालांकि यह आदेश निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था में अनुशासन को मजबूती देगा, लेकिन कुछ हलकों में यह सवाल भी उठाया जा सकता है कि क्या इस प्रकार की सख्ती व्यावहारिक है? क्या हर परिस्थिति में यह नियम लागू हो पाएगा? फिर भी प्रशासन का इरादा स्पष्ट है — ट्रैफिक नियम सबके लिए समान हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या वर्दीधारी पुलिसकर्मी।
यह पहल न केवल कानून के प्रति भरोसे को बढ़ाएगी, बल्कि एक नई अनुशासन संस्कृति की नींव रखेगी।