सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को वसूली के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए
अलीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क पर वाहनों की रैंडम जांच करने और बकाया चालान मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार देशभर में करीब 49 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान जारी हुए हैं। इनमें लगभग 26 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जबकि 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अब भी बकाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल ई-चालान जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। राज्यों को वसूली के लिए प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी।
फैसले के अनुसार बार-बार चालान होने के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जांच के दौरान किसी वाहन पर बकाया ई-चालान मिलने पर भी जब्ती की कार्रवाई संभव होगी। राज्यों को वाहन संबंधी ऑनलाइन सेवाएं फ्रीज करने, स्वामित्व हस्तांतरण रोकने, फिटनेस और पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं करने तथा परिवहन पोर्टल पर वाहन को ब्लैकलिस्ट करने जैसे उपाय अपनाने को कहा गया है।
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