हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 27 मई 2025
अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म और उसकी अश्लील फोटो विदेश में वायरल करने के मामले में दोषी नवीन कुमार को एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जिले का पहला ऐसा मामला है, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत सीबीआई ने जांच की। संवेदनशील होने के कारण मामले का ट्रायल तेजी से पूरा हुआ और आरोप तय होने के मात्र तीन महीने पांच दिन में अदालत ने फैसला सुना दिया।
विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली की सीबीआई टीम को इंटरपोल से सूचना मिली थी कि एक ई-मेल के जरिए बच्चों के यौन शोषण से संबंधित फोटो-वीडियो प्रसारित और अपलोड किए गए हैं। इस ई-मेल से जुड़ा मोबाइल नंबर गभाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी नवीन कुमार का था, जो मूल रूप से दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। सीबीआई ने उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत नई दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
नवीन के घर की तलाशी में एक मोबाइल फोन, सिम, पेन ड्राइव और अन्य सामग्री बरामद हुई, जिसमें अश्लील सामग्री थी। पूछताछ में नवीन ने गभाना क्षेत्र की 11 साल की किशोरी का नाम बताया। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में कहा कि वह छठी कक्षा में पढ़ती है। नवीन की मां उससे कभी बीड़ी तो कभी दूध मंगवाती थी। एक दिन दूध देने के बहाने वह नवीन के घर गई, जहां कार्टून दिखाने के बहाने उसकी आपत्तिजनक फोटो खींची गईं।
सीबीआई ने सभी तथ्यों के आधार पर नवीन के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 21 फरवरी 2025 को आरोप तय किए गए और सात गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नवीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।