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अलीगढ़: दहेज हत्या के मामले में मां बेटे को उम्र कैद

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 16 जुलाई 2025

अलीगढ़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ने एक दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सास और पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम गदाईपुर से जुड़ा है, जहां सावित्री नामक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

चार लाख और मकान की कर रहे थे मांग

वादी रमेशचंद्र ने एफआईआर में बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री की शादी मुकेश कुमार से चार साल पहले आठ लाख रुपये दहेज देकर की थी। शादी के बाद से ही मुकेश और उसकी मां अंगूरी देवी लगातार चार लाख रुपये और मकान की मांग को लेकर सावित्री को प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि 16 सितंबर 2021 को दोनों ने मिलकर सावित्री की गला दबाकर हत्या कर दी।

प्राथमिक जांच और आरोपपत्र

मामला थाना अतरौली में अपराध संख्या 374/2021 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच कर मुकेश कुमार और अंगूरी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 506, 304बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने पांच साक्षियों के बयान दर्ज कराए।

कोर्ट का निर्णय

साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने 16 जुलाई 2025 को मुकेश कुमार और अंगूरी देवी को धारा 304बी (दहेज मृत्यु) में आजीवन कारावास, तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम में एक-एक वर्ष के कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने धारा 302 (हत्या) से दोनों को दोषमुक्त कर दिया। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी, और पहले जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

इस निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजने के आदेश भी दिए गए।

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