• Home
  • Uncategorized
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: नाबालिग को “आई लव यू” कहना यौन उत्पीड़न नहीं
Image

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: नाबालिग को “आई लव यू” कहना यौन उत्पीड़न नहीं

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 25 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: नाबालिग को “आई लव यू” कहना यौन उत्पीड़न नहीं, जब तक न हो यौन मंशा

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि किसी नाबालिग लड़की को केवल “आई लव यू” कह देना यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जब तक कि इसके पीछे यौन मंशा न हो।

यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल की एकलपीठ ने दिया, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी युवक को बरी करने के निर्णय को सही ठहराया और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

क्या था मामला?

यह घटना 14 अक्टूबर 2019 की है जब 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में एक युवक ने उसे देखकर “आई लव यू” कहते हुए प्रेम प्रस्ताव रखा। छात्रा ने शिकायत में कहा कि आरोपी पहले भी उसे परेशान करता रहा है। शिकायत के बाद स्कूल शिक्षकों ने युवक को फटकार लगाई और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।

किन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला?

पुलिस ने युवक पर निम्न धाराओं में केस दर्ज किया था:

  • IPC धारा 354D (पीछा करना)
  • IPC धारा 509 (शब्दों/हावभाव से लज्जा भंग)
  • POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न)
  • SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va)

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की दलीलें

ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में युवक को बरी कर दिया था। इस निर्णय को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि युवक की मंशा यौन थी।

हाईकोर्ट ने कहा:

“सिर्फ ‘आई लव यू’ कहने से यह नहीं सिद्ध होता कि आरोपी की मंशा यौन उत्पीड़न की थी। जब तक यौन मंशा स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो, तब तक ऐसी बात को यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं देखा जा सकता।”

इस निर्णय के बाद स्पष्ट हुआ है कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों में अभियोजन को आरोपी की मंशा को स्पष्ट रूप से सिद्ध करना आवश्यक होगा। हाईकोर्ट का यह फैसला कानून के गलत उपयोग को रोकने की दिशा में भी एक संकेत माना जा रहा है।

Releated Posts

अलीगढ़ :सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी पर भ्रष्टाचार के आरोप, शासन ने जांच के दिए आदेश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:25 जुलाई 2025एडी हेल्थ को सौंपी गई जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब अलीगढ़जिले के मुख्य…

ByByHindustan Mirror NewsJul 26, 2025

अलीगढ़:पार्किंग नहीं तो सीलिंग: एडीए का 153 भवनों पर शिकंजा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 24 जुलाई 2025 अलीगढ़: शहर में अवैध पार्किंग की बढ़ती समस्या को लेकर अब अलीगढ़…

ByByHindustan Mirror NewsJul 24, 2025

अलीगढ़ में गठित होंगी 21 नई पैक्स, 50 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: अलीगढ़, 23 जुलाई 2025: किसानों को सहकारी सुविधाओं से जोड़कर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के…

ByByHindustan Mirror NewsJul 23, 2025

महाराष्ट्र हनीट्रैप कांड: BJP नेता प्रफुल्ल लोढ़ा गिरफ्तार, 72 अफसरों और नेताओं पर भी शक

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:22 जुलाई 2025 महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल तब आया जब भारतीय जनता पार्टी…

ByByHindustan Mirror NewsJul 22, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top