तीन साल पुराने गैंगरेप और लूट कांड में बड़ा फैसला
नाबालिग ऑटो चालक को 20 साल की सजा, दो को पहले ही हो चुकी है उम्रकैद
अलीगढ़, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज
अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूट के मामले में कोर्ट ने तीसरे आरोपी को भी दोषी ठहराया है। एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत ने बाल अपचारी (घटना के समय नाबालिग) ऑटो चालक को 20 साल कठोर कारावास और ₹65,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में पहले ही दो आरोपियों — युसुफ उर्फ रिहान (रजागंज) और आज़ाद (जीवनगढ़ गली नंबर 1) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
दिल्ली से गांव लौट रही महिला से हुई थी दरिंदगी
विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि पीड़िता मूलतः अकराबाद क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। उनके पति दिल्ली में कपड़ों की एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और परिवार दिल्ली में ही रहता है। होली के मौके पर महिला गांव आई थीं।
14 अप्रैल 2022 को वे रात 10 बजे गांधीपार्क बस अड्डे पर उतरीं और गांव पहुंचने के लिए ₹150 में एक ऑटो किया। ऑटो में पहले से ही चालक के साथ एक युवक सवार था।
रास्ते में दो और युवक भी छर्रा धनीपुर मंडी के पास से सवारी बनकर ऑटो में बैठ गए। इसके बाद ऑटो चालक ने वाहन को सुनसान जगह पर ले जाकर रोक लिया।
मोबाइल छीना, धमकाया और गैंगरेप किया
ऑटो रुकते ही एक युवक ने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया, दूसरे ने मुंह दबा दिया। इसके बाद महिला के साथ छेड़छाड़, गला घोंटने की कोशिश की गई और चाकू की नोंक पर उसे नीचे फेंक दिया गया। वहीं तीनों आरोपियों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और लूटपाट की।
तीनों आरोपी गिरफ्तार, चार्जशीट के बाद मिला इंसाफ
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे लूट का सामान भी बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और मुकदमे की सुनवाई चली।
- युसुफ और आज़ाद को पहले ही दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
- अब कोर्ट ने बाल अपचारी ऑटो चालक को भी दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।