हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 8 अक्टूबर । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन ने अब पात्रता की आय सीमा एवं देय धनराशि दोनों में वृद्धि की है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रखर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जिले को 802 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
नवीन शासनादेश के अनुसार अब प्रत्येक जोड़े पर कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की धनराशि व्यय की जाएगी। इसमें ₹60,000 कन्या के बैंक खाते में, ₹25,000 उपहार सामग्री के रूप में तथा ₹15,000 आयोजन व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के साथ सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।
सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या किसी निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से करें। उन्होंने बताया कि योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ वही कन्याएं प्राप्त कर सकती हैं जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक न हो। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। कन्या अविवाहित, विधवा या विधिवत तलाकशुदा हो सकती है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। साथ ही कन्या का बैंक खाता अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग कन्या अथवा दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना और गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना है।
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