हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
आजमगढ़। फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक रमाकांत यादव को अदालत ने एक वर्ष कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा सरकारी कार्य में बाधा डालने और चक्काजाम करने के मामले में दी गई है।
अभियोजन के अनुसार, 3 फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से करीब दो लाख रुपये बरामद हुए। इसके बाद रमाकांत यादव को इसकी सूचना मिली, तो वे अपने करीब ढाई सौ समर्थकों के साथ चौकी पहुंचे और जयप्रकाश को छुड़ाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे।
विरोध के दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर दिया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस ने जांच पूरी कर रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायण, रंगेश यादव और रजनीश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनवाई के बाद रमाकांत यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।













