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अब 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में भी मिलेगी PF सुविधा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आमतौर पर EPF (Employees’ Provident Fund) की सुविधा केवल उन कंपनियों में लागू होती है, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। ऐसे में छोटी कंपनियों, दुकानों, सर्विस सेंटरों, एजेंसियों, गोदामों या 10–15 स्टाफ वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब EPFO नियमों में मौजूद एक विशेष प्रावधान उनके लिए बड़ा अवसर लेकर आया है।

यह सुविधा EPF एक्ट के सेक्शन 1(4) के तहत उपलब्ध है, जिसे वॉलंटरी कवरेज कहा जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सहमत हों, तो 20 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियां भी स्वेच्छा से EPF से जुड़ सकती हैं। इसके तहत संस्था EPFO को आवेदन भेजती है, और मंजूरी मिलते ही वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को PF नंबर जारी कर दिया जाता है।

कर्मचारी खुद कर सकते हैं पहल

अगर किसी छोटे प्रतिष्ठान में कर्मचारियों का बहुमत PF से जुड़ना चाहता है और नियोक्ता भी तैयार है, तो संस्था वॉलंटरी कवरेज के लिए आवेदन कर सकती है। यह पूरी प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है। EPFO की अनुमति मिलते ही PF कटौती और कंपनी का योगदान दोनों शुरू हो जाते हैं।

छोटे कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो छोटी फैक्ट्रियों, दुकानों, ट्रैवल कंपनियों, सर्विस सेंटरों या मिनी ऑफिसों में काम करते हैं। अब वे भी बड़ी कंपनियों की तरह सुरक्षित भविष्य निधि बना सकेंगे। EPF में हर महीने वेतन का एक छोटा हिस्सा कटता है, जबकि उतना ही योगदान कंपनी भी देती है। इस राशि पर सालाना ब्याज मिलता है और जरूरत पड़ने पर PF का ट्रांसफर या निकासी भी आसान है।

कई कर्मचारियों को PF सुविधा न होने के कारण नौकरी बदलने में हिचकिचाहट होती थी या रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं हो पाती थी। वॉलंटरी कवरेज इन सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। यह कदम छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिर भविष्य की योजना बनाने का मजबूत अवसर देगा।

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