मुख्य फैसला: जमानत याचिका खारिज
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अभिनेता की दलीलों पर कोई राहत नहीं दी और उनका पक्ष स्वीकार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वह तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को होगी।
कोर्ट की फटकार और कारण
कोर्ट ने राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए — विशेषकर चेक बाउंस/ऋण मामले में दिए गए वादों का पालन नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि अदालत ने पहले कई मौके दिए थे, लेकिन उन्होंने फैसले के अनुरूप भुगतान या समझौता नहीं किया।
बैकग्राउंड: चेक बाउंस मामला
राजपाल यादव एक लगभग ₹9 करोड़ के चेक बाउंस और ऋण विवाद से जुड़े हैं, जो लगभग 2010 से लंबित है। उन्होंने कई बार भुगतान के लिए वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिससे अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई और अंततः जेल भेज दिया।
अब क्या होगा?
जमानत खारिज होने के बाद राजपाल यादव को अभी चार दिन और तिहाड़ जेल में रुकना होगा और अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को होगी।













