हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
नंबर प्लेट पर लिखावट पूरी तरह प्रतिबंधित
भारत में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना महंगा साबित हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त लिखावट या स्टिकर लगाना अवैध है। नियम 50 के अनुसार नंबर प्लेट पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करता है, तो धारा 192 के तहत पहली बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या एक साल तक की सजा भी हो सकती है।
गाड़ी की बॉडी पर लिखना भी पड़ेगा महंगा
सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं, बल्कि गाड़ी की बॉडी, पीछे के शीशे या अन्य हिस्सों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में धारा 177 और 179(1) के तहत कार्रवाई करती है। इसके तहत 1,000 से 2,500 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में इसको लेकर सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं।
कई शहरों में चल रहा विशेष अभियान
नोएडा और गाजियाबाद सहित कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हजारों गाड़ियों के चालान काटे हैं। इन गाड़ियों पर जाति या अन्य अनधिकृत शब्द लिखे पाए गए थे। अब ई-चालान और आधुनिक तकनीक की मदद से ऐसी गाड़ियों की पहचान करना और भी आसान हो गया है।
क्यों लगाया गया है यह प्रतिबंध
सरकार का मानना है कि गाड़ियों पर जाति लिखना सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, नंबर प्लेट पर अतिरिक्त लिखावट होने से दुर्घटना या अपराध के समय वाहन की सही पहचान में परेशानी होती है। इसलिए सभी वाहनों के लिए मानक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का पालन अनिवार्य किया गया है।
अगर आप भी अपनी गाड़ी पर जाति या अन्य कोई शब्द लिखवाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आपको भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
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