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एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, चार दोषियों पर लगा जुर्माना
प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 46 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में पूर्व बाहुबली विधायक Vijay Mishra समेत चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय की अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने एक दिन पहले ही सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
हत्या और हत्या के प्रयास में मिली सजा
कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 के तहत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की अतिरिक्त कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में विजय मिश्रा के अलावा जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी समान सजा दी गई है।
1980 में कचहरी परिसर में हुई थी हत्या
यह मामला 11 फरवरी 1980 का है। प्रयागराज के कचहरी परिसर में प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फैसले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया, जबकि अन्य तीन आरोपी जमानत पर थे। दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
पूर्वांचल की राजनीति का चर्चित नाम
विजय मिश्रा भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति में उन्हें लंबे समय तक प्रभावशाली बाहुबली नेता माना जाता रहा है। उन पर हत्या, रंगदारी, दुष्कर्म समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज रहे हैं। नवंबर 2023 में एक दुष्कर्म मामले में भी अदालत ने उन्हें 15 वर्ष की सजा सुनाई थी। अब 46 साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद मिलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।
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