अलीगढ़, 14 अप्रैल 2025:
जिले में संपत्ति खरीदने और बेचने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं जिला निबंधक मीनू राणा ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति मूल्यांकन नियमावली के अंतर्गत महानिरीक्षक निबंधन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा अन्य संबंधित नियमों के अनुपालन में अलीगढ़ जिले की दर मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित कर दिया गया है।
यह पुनरीक्षण जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार किया गया है और इसके अनुसार अब नई संपत्ति मूल्यांकन दरें 15 अप्रैल 2025 से जिले भर में प्रभावी हो जाएंगी।
इन नई दरों के लागू होने से अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री, स्टाम्प शुल्क, आदि मामलों में बदलाव देखने को मिलेगा। नागरिकों और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को सलाह दी गई है कि वे नवीन दरों के अनुसार ही अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करवाएं तथा रजिस्ट्री आदि कराएं।
जिला प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि संपत्ति खरीदने या विक्रय करने से पहले नवीन मूल्यांकन दरों की जानकारी अवश्य लें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या अतिरिक्त शुल्क का सामना न करना पड़े।
















