अलीगढ़, 24 अप्रैल 2025
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारंपरिक माटीकला उद्योग को प्रोत्साहन देने एवं युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परियोजनाओं को राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों के माध्यम से स्वीकृति दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- प्रोजेक्ट लागत: अधिकतम ₹10 लाख तक
- उद्यमी अंशदान: केवल 5%
- बैंक ऋण: प्रोजेक्ट लागत का 95%, 5 वर्ष के लिए देय
- मार्जिन मनी: पूंजीगत ऋण धनराशि पर 25% का अनुदान
- टीडीआर में रखी जाएगी: यह अनुदान राशि 3 वर्षों तक बैंक द्वारा टीडीआर (Term Deposit Receipt) में रखी जाएगी, तत्पश्चात उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित होगी।
- ब्याज दर: मार्जिन मनी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और इस राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया:
- इच्छुक आवेदकों को upmatikalaboard.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- उद्यमी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण:
- ₹5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- साथ ही आवेदक के पास माटीकला का प्रशिक्षण या इस कार्य से पारंपरिक जानकारी होनी चाहिए।
संपर्क सूत्र:
अधिक जानकारी के लिए कार्यदिवसों में संपर्क करें:
कार्यालय – जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
पता – मकान नंबर 5/69-एच-80-4, त्रिमूर्तिनगर, बरौला बाईपास, (पुलिस गैस गोदाम के पास), अलीगढ़
दूरभाष नंबर – 7408410755, 9808146965