हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 8 मई : 2025,
नई दिल्ली: सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। इस विधेयक से वक्फ बोर्डों की संरचना, संपत्ति पंजीकरण, वित्तीय संचालन और विवाद समाधान प्रक्रिया में व्यापक सुधार होगा।
प्रमुख प्रावधानों में डिजिटलीकरण, केंद्रीय पोर्टल का निर्माण, वक्फ बोर्डों में महिलाओं व गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, और विवाद समाधान के लिए न्यायिक पहुंच को सुलभ बनाना शामिल है। विधेयक विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा छात्रवृत्तियों, किफायती आवास, और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है।
इसके माध्यम से वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा जिससे यह सामाजिक कल्याण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बनें। यह विधेयक वक्फ प्रशासन में दशकों से चली आ रही कुप्रबंधन और विवादों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है।

















