हिन्दुस्तान मिरर न्यूज
अलीगढ़, 12 जुलाई 2025: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र कैफ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित राहिद की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। साथ ही जिले के अन्य थानों में फायरिंग, हत्या और मारपीट से जुड़े मामलों में भी अभियुक्तों को जमानत नहीं मिली है।
डीजीसी (फौजदारी) अमर सिंह तोमर ने बताया कि यह घटना एक मार्च की दोपहर की है, जब एएमयू कर्मी मोहम्मद नईम का बेटा कैफ अपने दोस्त के बुलावे पर घर से निकला था। वह सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास यूनियन स्कूल के बाहर पहुंचा, जहां दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी राहिद सहित अन्य पर गंभीर आरोप हैं। राहिद की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अस्वीकार कर दिया।
इसी तरह जिले में विभिन्न थानों में चल रहे अन्य आपराधिक मामलों में भी अदालत ने सख्ती दिखाई है। मडराक थाना क्षेत्र में फायरिंग के आरोपी यतीश उर्फ यति, देहलीगेट क्षेत्र के रवि उर्फ रविशंकर, गंगीरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी सुरेंद्र, अतरौली क्षेत्र में हमले के मामले में आरोपी कलुआ, क्वार्सी थाना के फायरिंग आरोपी जहीर तथा पिसावा थाना क्षेत्र में मारपीट के आरोपी राजू व शिवकुमार की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी गई हैं।
यह निर्णय कोर्ट द्वारा गंभीर अपराधों पर कठोर रुख अपनाने का संकेत देता है और इससे समाज में कानून का भय स्थापित होने की उम्मीद है। न्यायालय द्वारा इन जमानत अर्जियों की अस्वीकृति से पीड़ित परिवारों को न्याय की दिशा में आश्वासन मिला है।