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सुप्रीम कोर्ट सख्त: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्तियों को लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को अवमानना नोटिस

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 8 मई : 2025,नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्त पदों को समय पर न भरने को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर नाराजगी जताई है। अदालत ने अगस्त 2024 में आदेश दिया था कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में 30 अप्रैल 2025 तक सभी खाली पदों को भरा जाए, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां 55 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर रिक्तियों के कारण बोर्ड अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं और वे लगभग ‘खत्म होने की कगार’ पर हैं।

इस मामले में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना एक गंभीर मामला है और संबंधित अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्हें दंडित क्यों न किया जाए।

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