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बैंक लॉकर में कितना सोना रख सकते हैं? जानिए RBI और इनकम टैक्स के नियम

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अक्सर लोग अपने कीमती गहनों और सोने को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि चोरी या नुकसान का डर न रहे। लेकिन क्या बैंक लॉकर में सोना रखने की कोई सीमा तय है? इस सवाल को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम रहता है।

RBI के नियम:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर में रखे जाने वाले सोने या गहनों की कोई निश्चित लिमिट तय नहीं की है। यानी ग्राहक अपने लॉकर के आकार और क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना सोना या गहने रख सकते हैं। हालांकि, बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। किसी भी नुकसान, चोरी या आगजनी की स्थिति में बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए RBI सलाह देता है कि ग्राहक लॉकर में रखे गहनों की बीमा पॉलिसी जरूर कराएं।

घर में कितना सोना रख सकते हैं?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास कानूनी रूप से रख सकता है। यानी एक विवाहित दंपति के पास कुल 600 ग्राम तक सोना कानूनी रूप से रखा जा सकता है। यदि किसी के पास इससे अधिक सोना है, तो उसके लिए सोने के वैध स्रोत का प्रमाण दिखाना जरूरी होता है।


बैंक लॉकर में सोना रखने की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन घर में रखे सोने की मात्रा पर इनकम टैक्स के नियम लागू होते हैं। सुरक्षा और कानूनी दृष्टि से, लॉकर में रखा सोना बीमा करवाकर सुरक्षित रखना ही समझदारी है।

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