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लॉकर में रखी सामग्री चोरी हो जाती है,तो बैंक को लॉकर किराए का 100 गुना तक हर्जाना देना होगा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वर्ष 2026 में ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 238 नए बैंकिंग नियम लागू करने जा रहा है। आरबीआई ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर जनता से 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। इन नए प्रावधानों में बैंक लॉकर सुरक्षा, केवाईसी प्रक्रिया, ऋण नियम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं।

लॉकर सुरक्षा और हर्जाना:
अगर बैंक की लापरवाही से किसी ग्राहक के लॉकर में रखी सामग्री चोरी हो जाती है या नुकसान होता है, तो बैंक को लॉकर किराए का 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि लॉकर रूम में केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी बैंकों को सुरक्षा कैमरे लगाने और उनकी फुटेज 180 दिन तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक लॉकर एंट्री पर ग्राहक को एसएमएस या ईमेल सूचना देना भी अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे बैंकिंग:
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्राहकों को अब बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक अधिकारी घर पर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

केवाईसी और ऋण नियमों में सुधार:
नए नियमों के तहत केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सामान्य खातों के लिए केवाईसी हर 10 साल, मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए 8 साल और उच्च जोखिम वाले खातों के लिए 2 साल में करनी होगी।
इसके अलावा, अब सभी बैंकों को ब्याज दर तय करने के लिए एक समान फॉर्मूला अपनाना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही सभी तरह के ऋणों पर पूर्वभुगतान जुर्माना समाप्त कर दिया जाएगा।

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