हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:19 जुलाई 2025
लखनऊ, 19 जुलाई।
उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को अनावश्यक दस्तावेज़ नहीं देने होंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल के निर्देश पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालयों के चक्कर और दस्तावेज़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।

निगम की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तन (Change of Title) को छोड़कर किसी भी प्रकार की सेवा—जैसे बिल संशोधन, मीटर परिवर्तन, या सप्लाई केटेगरी में बदलाव—के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करना होगा। इन सभी मामलों का निस्तारण विभागीय अभिलेखों के आधार पर ही किया जाएगा।
बैठक में अध्यक्ष ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब विभाग खुद उपभोक्ताओं के कनेक्शन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखता है, तो फिर उपभोक्ता से बार-बार कागज़ क्यों मांगे जाते हैं। इस पर सभी प्रमुख अभियंताओं, निदेशकों और प्रबंध निदेशकों ने सहमति जताई कि केवल नाम परिवर्तन को छोड़ अन्य सभी समस्याओं में उपभोक्ता से दस्तावेज़ मांगना गैरज़रूरी है।
डॉ. गोयल ने यह भी निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पूरी जवाबदेही के साथ काम किया जाए। 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी हो और कोई भी शिकायत लंबित न रहे।
यह फैसला खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बिजली दफ्तरों में पुराने कागज़ों के अभाव में उन्हें बार-बार दौड़ाया जाता है। अब इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को न केवल सुविधा होगी, बल्कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।