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लखनऊ कोर्ट ने खूंखार हत्यारे राजा कलंदर को सुनाई उम्रकैद, 25 साल पुराने डबल मर्डर का हुआ खुलासा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 24 मई : 2025

लखनऊ: राजधानी लखनऊ की एडीजे अदालत ने आज खूंखार हत्यारा राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर और उसके साले बच्छराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। यह सजा 25 साल पुराने डबल मर्डर के मामले में दी गई है, जिसमें राजा कलंदर ने न सिर्फ निर्दयता से हत्या की, बल्कि बाद में शव के टुकड़े कर उसका मांस तक खा जाता था। इस मामले की गूंज पूरे प्रदेश में फैल चुकी है।

अदालत का फैसला और मुकदमे का ब्यौरा

एडीजे रोहित सिंह ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह घटना दुर्लभतम तो नहीं, लेकिन बेहद ही नृशंस और खौफनाक है। सरकारी अधिवक्ता एमके सिंह ने दोनों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास को अधिकतम सजा माना।

जांच में सामने आया कि रायबरेली के रहने वाले मनोज सिंह (22) और उनकी गाड़ी के चालक रवि श्रीवास्तव को साल 2000 में अपहरण के बाद बर्बरता से मारा गया था। बाद में उनके शव के टुकड़े कर उनके मांस को खाने का भी खुलासा हुआ। चार दिन पहले ही अदालत ने राजा कलंदर और बच्छराज को दोषी ठहराया था।

राजा कलंदर की नृशंसता का पूरा सच

राजा कलंदर प्रायगराज के नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। इसके अलावा उसे 2012 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में राजा कलंदर ने 14 से अधिक हत्याओं को कबूल किया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वह हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसका मांस भी खा जाता था, जो इस कांड को और भी भयानक बनाता है।

सजा की विस्तृत जानकारी

अदालत ने दोनों दोषियों को डकैती के दौरान हत्या करने के लिए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही, साक्ष्य छिपाने के लिए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया। अपहरण के लिए 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, तथा चोरी की संपत्ति रखने के लिए 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन सभी सजाओं को एक साथ चलाया जाएगा। दोनों दोषियों को अपने जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना होगा। साथ ही, अदालत ने कहा कि आरोपियों को जुर्माना भी पूरी तरह से जमा करना होगा।

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