हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अगर आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण हजारों रुपये का चालान पेंडिंग है और आप उसे माफ या कम कराना चाहते हैं, तो आज आपके लिए बड़ा मौका है। आज साल 2025 की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन देशभर में किया जा रहा है। इस लोक अदालत के जरिए लंबित ट्रैफिक चालानों का आपसी सहमति से निपटान किया जा सकता है, जिसमें जुर्माना माफ होने या उसमें छूट मिलने की संभावना रहती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया जाता है। इसे आम लोगों की अदालत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां मामलों का निपटारा जल्दी, सरल और बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के होता है। आज आयोजित हो रही लोक अदालत साल की आखिरी लोक अदालत है, इसलिए वाहन चालकों के लिए यह मौका खास है।
हालांकि, राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों को इस बार निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि दिल्ली में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जा रहा है। किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया है और अब दिल्ली में अगली राष्ट्रीय लोक अदालत अगले साल ही लगेगी। आमतौर पर दिल्ली में इसका आयोजन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से किया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए आम तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर टोकन लेना होता है। संबंधित ट्रैफिक पुलिस या राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर, मोबाइल नंबर और पेंडिंग चालान की जानकारी भरनी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले टोकन के जरिए लोक अदालत में सुनवाई की जाती है।
लोक अदालत में बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, PUC या फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में ड्राइविंग, बिना लाइसेंस वाहन चलाना जैसे मामलों में राहत मिल सकती है। कई मामलों में चालान पूरी तरह माफ हो सकता है या जुर्माने की राशि कम की जा सकती है।
हालांकि, कुछ गंभीर मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती। इनमें नशे में गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन, लापरवाही से हुई मौत, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, रेसिंग, आपराधिक गतिविधियों में वाहन का इस्तेमाल और अदालत में पहले से लंबित मामले शामिल हैं।
कुल मिलाकर, जिन वाहन चालकों पर ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उनके लिए आज का दिन राहत पाने का बड़ा अवसर है।













