हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: शुक्रवार 27 जून 2025 लखनऊ
लखनऊ: यूपी में पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन – अब 4 घंटे में पूरी करनी होगी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक अहम और संवेदनशील फैसला लिया है। अब प्रदेश भर में किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने गुरुवार को यह नई गाइडलाइन जारी की, जो तुरंत प्रभाव से सभी जिलों के लिए लागू कर दी गई है।
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा कि दुख की घड़ी में परिजनों की मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। अक्सर पोस्टमार्टम में देरी से शवों को परिजनों को सौंपने में देर होती थी, जिससे उन्हें कई घंटों तक अस्पताल या मुर्दाघर के बाहर इंतजार करना पड़ता था। अब यह पीड़ा खत्म होगी।
नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:
• चार घंटे में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य।
• सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउसों को नई व्यवस्था का पालन करना होगा।
• देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
• प्रशासन को समयबद्ध और संवेदनशील व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
• पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टरों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं, खासतौर से महिला शवों की जांच के मामलों में।
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार जनता की पीड़ा को समझती है और अब पोस्टमार्टम जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा। उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए।
















